दिल्ली में 50% WFH आदेश: सरकारी–निजी दफ्तर सतर्क रहें!

दिल्ली में बिगड़ी हवा: सरकारी–निजी दफ्तरों में अब आधे स्टाफ से काम होगा

दिल्ली में सर्दी के साथ वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। हवा कई दिनों से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज हो रही है और पीएम 2.5 तथा पीएम 10 का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तुरंत प्रभाव से बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी और निजी दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे, बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है। यह निर्देश GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज-III के तहत जारी किया गया है।

सरकार का कहना है कि जब हवा की गुणवत्ता इतनी नीचे चली जाती है, तो सबसे पहले वाहनों से होने वाला प्रदूषण नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। दफ्तरों में कम कर्मचारी बुलाने का उद्देश्य यही है कि सड़कों पर कम वाहन निकलें और प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हो सके।

सरकारी दफ्तरों में क्या व्यवस्था रहेगी?

सभी विभागाध्यक्ष और सचिव नियमित रूप से दफ्तर आते रहेंगे, लेकिन उनसे नीचे के कर्मचारियों की उपस्थिति 50% तक सीमित रहेगी। यदि किसी जरूरी काम के लिए किसी कर्मचारी की जरूरत पड़े, तो विभाग उसे बुला सकेगा ताकि महत्वपूर्ण सरकारी कार्य रुके नहीं।

निजी दफ्तरों के लिए भी वही नियम

सरकार ने निजी कंपनियों से भी यही व्यवस्था लागू करने को कहा है। उन्हें अधिकतम 50% स्टाफ दफ्तर में रखने की अनुमति होगी, जबकि बाकी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। कंपनियों को सलाह दी गई है कि जहां संभव हो, वे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग समय पर काम शुरू करने की सुविधा दें, ताकि ट्रैफिक का बोझ कम हो।

किन सेवाओं को छूट?

स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, बिजली-पानी, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता से जुड़े विभाग, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण से जुड़े कार्यालय पहले की तरह पूरी क्षमता से काम करेंगे। उन पर यह रोक लागू नहीं होगी।

आदेश का पालन नहीं किया तो कार्रवाई

सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

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