इमरान खान को एक महीने बाद मिली बहन से मुलाकात की अनुमति

जेल के बाहर PTI समर्थकों का जमावड़ा; रावलपिंडी में धारा 144 और ‘शूट एट साइट’ आदेश लागू

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगभग एक महीने बाद आखिरकार उनकी बहन डॉ. उजमा खातून से मिलने की अनुमति मिल गई है। मंगलवार सुबह डॉ. उजमा अदियाला जेल परिसर के भीतर पहुंचीं, जहां वह इमरान खान से मुलाकात कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक, जेल प्रशासन ने विरोध प्रदर्शनों के बीच विशेष अनुमति देकर उन्हें अंदर भेजा। इमरान की अन्य बहनें भी सुबह करीब 11:30 बजे जेल पहुंचीं, लेकिन उन्हें अब तक मुलाकात की अनुमति नहीं मिली है।

जेल के आसपास सुरक्षा अभेद्य

अदियाला जेल के आसपास सुरक्षा बेहद सख़्त कर दी गई है। जेल की ओर जाने वाले सभी मार्गों को बड़े कंटेनरों और ट्रकों से बंद कर दिया गया है। प्रत्येक रास्ते पर पुलिस और रेंजर्स की भारी तैनाती है। सुरक्षा बल हर व्यक्ति की कड़ी तलाशी ले रहे हैं और केवल अधिकृत लोगों को ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है।

धारा 144 लागू, ‘शूट एट साइट’ आदेश जारी

रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके चलते किसी भी प्रकार की भीड़ या रैली पर पूर्ण प्रतिबंध है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रशासन ने ‘शूट एट साइट’ के आदेश भी जारी कर दिए हैं, यानी हिंसा या तोड़फोड़ की स्थिति में सुरक्षा बल सीधे गोली चला सकते हैं। पेशावर में भी प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए इसी तरह के आदेश लागू किए गए हैं।

PTI समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं

सख्त सुरक्षा, धारा 144 और गोली चलाने के आदेश के बावजूद PTI समर्थक बड़ी संख्या में अदियाला जेल के बाहर डटे हुए हैं। समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

इससे पहले, एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने इमरान खान की बहन अलीमा खान की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने आतंकवाद रोधी कानून के तहत लगे आरोप हटाने की मांग की थी। ये मामला नवंबर 2024 में PTI संस्थापक इमरान खान के आह्वान पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस केस में अलीमा समेत 11 लोगों पर अवैध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और पथराव जैसे आरोप दर्ज किए गए थे। अदालत ने आतंकवाद-रोधी अधिनियम की धारा-7 के तहत आरोप हटाने से भी इनकार कर दिया।

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