“गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: लूथरा भाइयों की दिल्ली कोर्ट में जमानत खारिज”

दिल्ली कोर्ट ने बिर्च नाइटक्लब अग्निकांड के लूथरा भाइयों की जमानत खारिज की

गोवा के चर्चित ‘बिर्च बाय रोमियो’ नाइटक्लब में आग लगने की घटना के आरोपियों सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी किसी भी तरह की सुरक्षा या संरक्षण के हकदार नहीं हैं। इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

गोवा पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद दोनों भाइयों ने रात 1:15 बजे थाईलैंड की फ्लाइट बुक कर ली थी। उनका दावा था कि वह काम से जा रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह जांच से बचने के लिए किया गया था। थाईलैंड में उनका कोई बिजनेस नहीं था। पुलिस के अनुसार, जब उनके घर संपर्क किया गया, तो उनकी मां और पत्नी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे कहां हैं।

पुलिस ने अदालत को बताया कि क्लब में आग लगने के समय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया। क्लब में आने-जाने का केवल एक संकरा रास्ता था, और उसी पर फायर शो आयोजित किया गया था। इस घटना में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई।

गोवा पुलिस ने यह भी कहा कि लूथरा भाइयों का दावा था कि उनका बिजनेस से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जांच में सामने आया कि FSSAI और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लाइसेंस सौरभ लूथरा ने आवेदन किए थे। GST लाइसेंस में दोनों भाइयों और अजय गुप्ता के नाम दर्ज हैं। पंचायत लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था और उसे रिन्यू नहीं किया गया।

अदालत ने माना कि आरोपी जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे। उनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज है। थाईलैंड से प्रत्यर्पण प्रक्रिया जारी है और जल्द ही दोनों भाइयों को भारत लाया जाएगा।

गोवा प्रशासन ने कहा कि मामले में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से सुरक्षा मानकों की अनदेखी न हो और जनता सुरक्षित रह सके।

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