जनता को बड़ी राहत – सस्ते होंगे कपड़े-जूते और खाने-पीने की चीज़ें

GST में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स लगेगा

भारत की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक GST के चार स्लैब थे – 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि अब सिर्फ दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%। यानी 12% और 28% का स्लैब खत्म हो गया।

वहीं, लग्जरी आइटम्स और तंबाकू उत्पादों (जैसे सिगरेट, शराब, गुटखा आदि) पर अब 40% टैक्स लगेगा। इसका मकसद है ज्यादा कमाई करना और इन चीजों की खपत को कम करना।

निर्मला सीतारमण का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा –
“यह कदम टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए है। आम लोगों पर बोझ कम होगा और जरूरी सामान सस्ता मिलेगा।”

क्या-क्या होगा सस्ता?

मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, मांस, जैम-जेली, नारियल पानी

नमकीन, 20 लीटर पानी की बोतल, जूस, दूध पेय, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट

कॉर्न फ्लेक्स और अनाज

इन सब पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो गया है।
साथ ही, बिना पैक वाले खाद्य पदार्थ पहले की तरह बिलकुल टैक्स फ्री रहेंगे।

रोज़मर्रा की चीजें

टूथपाउडर, दूध पिलाने वाली बोतल, बर्तन, साइकिल, बांस का फर्नीचर और कंघी – टैक्स 12% से घटकर 5%।

शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल – टैक्स 18% से घटकर 5%।

वाहन और अन्य सामान

सीमेंट – अब 18% टैक्स (पहले 28%)

छोटे पेट्रोल-डीजल वाहन और 350 सीसी तक की बाइक – अब 18% टैक्स (पहले 28%)

टीवी, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर – अब 18% टैक्स

जूते और कपड़े

अब तक 1000 रुपये तक के जूते-चप्पल और कपड़ों पर 5% टैक्स लगता था।

अब यह सीमा बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। यानी 2500 रुपये तक के जूते-चप्पल और कपड़े सस्ते होंगे।

2500 रुपये से ऊपर वाले रेडीमेड कपड़े और जूते पर 18% टैक्स लगेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब कोई GST नहीं लगेगा।

कब से लागू होगा?

ये सारे बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।

सरकार को भरोसा है कि इस सुधार से टैक्स चुकाना आसान होगा, चोरी कम होगी और जनता को सीधा फायदा मिलेगा।

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