वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम, 2025 के विवादित प्रावधानों पर लगाई रोक; पांच साल से मुस्लिम होने वाली शर्त पर रोक लागू, अन्य प्रावधान प्रभावी
नई दिल्ली: वक्फ कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस कानून को लेकर लगातार विवाद चलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक यह निर्धारित नहीं किया जा सके कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। अदालत ने हालांकि अधिनियम के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि केवल कुछ विवादित धाराओं को ही फिलहाल संरक्षण की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मैं स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जो तय किया है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। वक्फ संशोधन विधेयक में प्रावधान संपूर्ण रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट हूं।”

वहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया सेल की अध्यक्ष सुप्रिया सर नेता ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के तीन सबसे विवादित प्रावधानों पर रोक लगाई है। पहला, वक्फ बाय यूज़र को रद्द करने पर रोक: कलेक्टर यह निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ़ है या नहीं। दूसरा, बोर्ड का CEO मुस्लिम होना अनिवार्य है, और राज्य वक्फ़ बोर्ड में तीन से अधिक सदस्य किसी अन्य धर्म के नहीं हो सकते, जबकि केंद्रीय वक्फ़ बोर्ड में चार से अधिक सदस्य किसी अन्य धर्म के नहीं हो सकते। तीसरा, पांच साल से मुस्लिम होने पर ही प्रॉपर्टी वक्फ़ करने वाली शर्त पर रोक।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उक्त प्रावधान तब तक लागू नहीं होंगे जब तक नियम और प्रक्रिया निर्धारित नहीं हो जाते। अधिनियम के अन्य प्रावधान वर्तमान में प्रभावी रहेंगे।

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संजना झा पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह हिंदी माइक में बतौर असिस्टेंट एडिटर कार्यरत हैं। उन्हें समसामयिक घटनाएँ, राजनीति एवं लाइफस्टाइल जैसे विषयों में गहरी समझ और लेखन का व्यापक अनुभव प्राप्त है। अपनी खोजपरक दृष्टि, तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विषयों की गहराई तक पहुंचने की शैली के लिए वह जानी जाती हैं।
ज्वाइनिंग डेट: 16 अगस्त 2025

