राजपाल यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चेक बाउंस मामले में 3 महीने की जेल की सजा बरकरार

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं, तीन महीने की जेल की सजा बरकरार

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। इसके साथ ही अभिनेता को एक बार फिर जेल जाना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने राजपाल यादव की ओर से दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि अभिनेता को कई बार अपने वादों और अंडरटेकिंग का पालन करने का अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने बार-बार ऐसा करने में विफलता दिखाई। ऐसे में निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

मामला चेक बाउंस के सात अलग-अलग मामलों से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने सभी मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए राजपाल यादव को कुल तीन महीने की ही सजा काटनी होगी।

इसके अलावा अदालत ने प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपये बनता है। अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य को दिए जाएंगे।

यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। इससे पहले भी राजपाल यादव को भुगतान के लिए कई अवसर दिए गए थे और कुछ राशि जमा करने के बाद उन्हें अंतरिम राहत भी मिली थी। हालांकि अदालत ने माना कि तय शर्तों का पूर्ण पालन नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी अपील खारिज कर दी गई।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अभिनेता को कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा का पालन करना होगा। इस निर्णय के साथ चेक बाउंस से जुड़े लंबे समय से चल रहे इस मामले में अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासनों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है।

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